
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 (Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024) की शुरुआत की है। इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों को ₹41,000 से लेकर ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी बेटियों का विवाह सम्मानजनक ढंग से हो सके।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो वित्तीय तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। खासतौर पर, यह योजना अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DNT), टपरीवास समुदाय, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की बेटियों और दिव्यांगजन के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रही है।
इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनकी पात्रता के अनुसार राशि इस प्रकार है:
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम हो – ₹41,000
- यदि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दिव्यांग हो – ₹41,000
- यदि दूल्हा और दुल्हन दोनों दिव्यांग हों – ₹51,000
- विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ एवं अनाथ लड़कियाँ – ₹51,000
- अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी या टपरीवास समुदाय के लाभार्थी – ₹71,000
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शादी के 6 महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक लाभार्थी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
- विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) की प्रक्रिया पूरी करें।
- ‘विवाह शगुन योजना’ के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी श्रेणी (SC/ OBC/ दिव्यांग/ BPL) के अनुसार योजना का चयन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्रमाण पत्र)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (Bank Passbook की कॉपी)
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
हरियाणा कन्यादान योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह समाज में बेटियों को सम्मानजनक जीवन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) अभियान को भी मजबूती प्रदान करती है। जिन भी परिवारों की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है और जो अपनी बेटी की शादी में आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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योजना से समाज को होने वाले लाभ
इस योजना के माध्यम से सरकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने से वे बिना किसी चिंता के अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं।
- सामाजिक असमानता को कम करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलता है।
- यह योजना अनाथ लड़कियों और विधवा माताओं के लिए वरदान साबित हो रही है।
अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठाएं।