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सालाना 12 लाख से कम कमाई फिर भी भरना होगा इनकम टैक्स? जानिए पूरा नियम और बचने का तरीका

1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री, लेकिन अगर आपकी इनकम में शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से मुनाफा शामिल है, तो टैक्स भरना पड़ेगा! जानिए कौन बचेंगे टैक्स से और किसे लगेगा झटका

By PMS News
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सालाना 12 लाख से कम कमाई फिर भी भरना होगा इनकम टैक्स? जानिए पूरा नियम और बचने का तरीका
सालाना 12 लाख से कम कमाई फिर भी भरना होगा इनकम टैक्स? जानिए पूरा नियम और बचने का तरीका

सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को इनकम टैक्स (Income Tax) से मुक्त कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यानी अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, कुछ खास मामलों में यह छूट नहीं मिलेगी, जिससे कुछ करदाताओं को इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। खासतौर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (Short-Term Capital Gains – STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long-Term Capital Gains – LTCG) पर यह छूट लागू नहीं होगी।

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किन मामलों में नहीं मिलेगी इनकम टैक्स छूट?

नए टैक्स नियमों के अनुसार, कुछ खास तरह की इनकम को सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट से बाहर रखा गया है। सरकार ने सेक्शन 111A (STCG) और सेक्शन 112 (LTCG) के तहत होने वाली आय को टैक्स फ्री लिमिट में शामिल नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये सैलरी और 4 लाख रुपये कैपिटल गेन्स से आते हैं, तो आपको 87A के तहत सिर्फ 8 लाख रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन 4 लाख रुपये के कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होगा।

8 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा?

सरकार ने नए टैक्स स्लैब (Tax Slab) में 8 से 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10% टैक्स निर्धारित किया है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 87A के तहत टैक्स छूट मिल रही है और बाकी 4 लाख रुपये की आय शेयर बाजार से हुई है, तो आपको 10% के हिसाब से 40,000 रुपये का टैक्स देना होगा, अगर आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक है और उसमें सैलरी और शेयर बाजार से होने वाली आय दोनों शामिल हैं, तो आपको शेयर बाजार से होने वाली आमदनी पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा

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क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी ऐसा होगा?

जानकारों के अनुसार, सेक्शन 87A के तहत छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में खत्म की गई हैपुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में STCG और LTCG जैसी विशेष दरों वाली आय पर धारा 87A की टैक्स छूट अभी भी उपलब्ध है, गौरतलब है कि इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Section 112A) पर धारा 87A की छूट पहले भी नहीं मिलती थी और बजट 2025 में भी इस नियम को बरकरार रखा गया है

नए टैक्स स्लैब (2025 से लागू)

  • सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधित टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स

  1. 4 लाख रुपये तक – कोई कर नहीं
  2. 4,00,001 से 8,00,000 रुपये – 5%
  3. 8,00,001 से 12,00,000 रुपये – 10%
  4. 12,00,001 से 16,00,000 रुपये – 15%
  5. 16,00,001 से 20,00,000 रुपये – 20%
  6. 20,00,001 से 24,00,000 रुपये – 25%
  7. 24,00,001 रुपये से अधिक – 30%

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कैपिटल गेन्स पर टैक्स कैसे लगेगा?

  1. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (Short-Term Capital Gains – STCG)
    • सेक्शन 111A के तहत, यदि आपने शेयर बाजार में निवेश से 4 लाख रुपये कमाए हैं, तो इस पर 10% टैक्स देना होगा
  2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long-Term Capital Gains – LTCG)
    • सेक्शन 112 के तहत, यदि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, या प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो इस पर भी टैक्स देना होगा।

इनकम टैक्स में बदलाव क्यों जरूरी था?

सरकार ने मिडिल क्लास (Middle Class) को राहत देने के लिए यह बदलाव किया है। 87A के तहत छूट देने से अधिकांश वेतनभोगी वर्ग को फायदा होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, और अन्य निवेशों से होने वाली इनकम को टैक्स के दायरे में रखा गया है। इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी, जबकि मध्यवर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा

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