
राजस्थान के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोग अब अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने दो वर्षों के बाद इस पोर्टल को फिर से खोल दिया है।
राज्य सरकार ने पात्रता नियमों को सरल बना दिया है, जिससे अब इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से या किसी भी ई-मित्र (E-Mitra) कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत पात्र परिवारों के नाम इस योजना में जोड़ दिए जाएंगे।
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कौन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के लिए अंत्योदय, बीपीएल (BPL) और स्टेट बीपीएल (State BPL) श्रेणी के परिवार पात्र हैं। इसके अलावा, सीमांत कृषक, श्रमिक, और सफाई कर्मचारी भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल श्रेणी के लोगों को आवेदन के समय अपना कार्य क्रमांक दर्ज करना होगा।
- श्रमिकों और सफाई कर्मियों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
- प्रत्येक आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह दावा करना होगा कि वह योजना के लिए अपात्र नहीं है।
दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया
सभी प्राप्त आवेदन ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) स्तर के अधिकारियों के पास भेजे जाएंगे। अपीलीय अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर नाम जोड़ने या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया नगर पालिका, नगर परिषद, या नगर निगम के अधिशासी अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ब्लॉक विकास अधिकारी के अधीन होगा।
इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय कर्मी, और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) शामिल हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किन नामों को इस योजना में जोड़ा जाएगा।
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10 लाख नए लोगों को मिलेगा लाभ
वर्तमान में, राजस्थान में 4 करोड़ 36 लाख लोग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नामांकित हैं और उन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार 4 करोड़ 46 लाख लोगों तक इस योजना का विस्तार कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि 10 लाख नए नाम इस योजना में जोड़े जाएंगे।
राज्य सरकार ने अपील की है कि वे लोग जो सक्षम और अपात्र हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवा लें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। जितने अधिक अपात्र लोग अपने नाम हटाएंगे, उतने अधिक गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित हो पाएंगे।