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Maharashtra RTE Admission 2025-26: अब 2 फरवरी तक बढ़ी आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई!

महाराष्ट्र में आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 फरवरी 2025 कर दी गई है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा। इस साल 1,08,961 सीटें उपलब्ध हैं, जिसमें पुणे में सबसे अधिक 18,451 सीटें हैं।

By PMS News
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Maharashtra RTE Admission 2025-26: अब 2 फरवरी तक बढ़ी आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई!
Maharashtra RTE Admission 2025-26

महाराष्ट्र में फ्री स्कूल एडमिशन यानी RTE (Right to Education) प्रवेश के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। पहले यह 27 जनवरी 2025 थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 2 फरवरी 2025 कर दिया है। यह उन अभिभावकों के लिए एक और अवसर है, जो अपने बच्चों को RTE के तहत प्राइवेट, गैर-सहायता प्राप्त और म्यूनिसिपल स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर मुफ्त शिक्षा दिलाना चाहते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

आरटीई के तहत महाराष्ट्र में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Maharashtra RTE Admission 2025-26 के लिए ऐसे करें आवेदन

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाएं।
  2. अब ‘ऑनलाइन आवेदन’ पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद ‘नई पंजीकरण’ पर क्लिक करके आवेदन ID बनाएं।
  4. यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें, साथ ही Captcha लॉगिन करें।
  5. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, स्कूलों का चयन करें और सबमिट करें।
  6. सबमिट करने के बाद PDF का प्रिंट आउट ले लें, भविष्य के संदर्भ के लिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
  • माता-पिता की आय प्रमाणपत्र
  • पता प्रमाण
  • माता-पिता का आधार कार्ड

कितनी सीटों पर होगा दाखिला?

महाराष्ट्र सरकार के आरटीई पोर्टल के अनुसार, इस वर्ष कुल 8,849 स्कूलों ने RTE प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। इन स्कूलों में कुल 1,08,961 सीटें उपलब्ध हैं।

पुणे में सबसे ज्यादा सीटें

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में आरटीई के तहत सीटें आवंटित की गई हैं। इस वर्ष सबसे अधिक 18,451 सीटें पुणे में हैं। इसके बाद अन्य प्रमुख शहरों में भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं।

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कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा

आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यह योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए लाभदायक है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला नहीं दिला सकते।

लॉटरी प्रक्रिया से मिलेगा प्रवेश

आवेदन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद, सरकार द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद, एक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा। जिन बच्चों के नाम लॉटरी में आएंगे, उन्हें स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। अभिभावकों को इस प्रक्रिया के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे ताकि प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।

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