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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी ₹71,000 तक की सहायता, ऐसे करें आवेदन!

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹41,000 से ₹71,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज।

By PMS News
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी ₹71,000 तक की सहायता, ऐसे करें आवेदन!
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को 41,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कमजोर वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग मिलता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं दिव्यांग व्यक्तियों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद आवेदक को यह वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो – 41,000 रुपये
  • यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो – 41,000 रुपये
  • यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हों – 51,000 रुपये
  • विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ लड़कियां – 51,000 रुपये
  • अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी या टपरीवास समुदाय से आने वाले परिवार – 71,000 रुपये

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह की तिथि से छह महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और पोर्टल में लॉगिन करें।
  • विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) की प्रक्रिया को पूरा करें।
  • ‘विवाह शगुन योजना’ के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी श्रेणी (SC/OBC/दिव्यांग/BPL) के अनुसार योजना का चयन करें।
  • मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

हरियाणा सरकार की यह योजना केवल वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूती प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकते हैं और उन्हें बेहतर भविष्य दे सकते हैं। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सहायता का लाभ उठाएं।

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