उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू करने का फैसला किया है। 26 जनवरी 2025 से राज्यभर के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने 8 जनवरी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की प्रभावी पहल
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हेलमेट न पहनने की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं और मौतों की संख्या चिंताजनक है। बाइक सवारों और पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना पहले से अनिवार्य था, लेकिन अब बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का नियम लागू किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों को मजबूती से लागू किया जा सके।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टेशनों पर बड़े होर्डिंग्स लगाएं और लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक करें।
सख्त नियमों से ट्रैफिक उल्लंघन पर लगाम
नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम के तहत पेट्रोल पंप कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे ईंधन न दिया जाए। यह पहल ट्रैफिक नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करेगी और वाहन चालकों को सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाएगी।
पिछले साल के ट्रैफिक चालान के आंकड़े
उत्तर प्रदेश में 2024 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के हजारों मामले सामने आए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने करीब 28 लाख चालान जारी किए, जिनमें से 17 लाख चालान हेलमेट न पहनने के कारण किए गए। यह दर्शाता है कि हेलमेट न पहनना राज्य में सबसे सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों में से एक है। नए नियम के तहत न केवल चालान जारी किए जाएंगे बल्कि बिना हेलमेट पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, जिससे हेलमेट पहनने की आदत को मजबूती मिलेगी।
राज्यव्यापी जागरूकता अभियान
सरकार इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चला रही है। जिला प्रशासन द्वारा शहरों में बड़े-बड़े पोस्टर और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार चैनलों पर भी इस नियम को लेकर जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नए नियम से अवगत हो सकें।