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बेटा-बेटी के लिए खास सरकारी स्कीम! ₹1000 से करें शुरुआत, मिलेगा ₹50,000 का टैक्स डिडक्शन

आम बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट की घोषणा की है। यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य तैयार करने का अवसर देती है। इस स्कीम में सालाना न्यूनतम ₹1000 का निवेश आवश्यक है, लेकिन अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यदि आप अपने बच्चों की आर्थिक सुरक्षा और टैक्स बचत के बारे में सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

By PMS News
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बेटा-बेटी के लिए खास सरकारी स्कीम! ₹1000 से करें शुरुआत, मिलेगा ₹50,000 का टैक्स डिडक्शन
NPS Vatsalya

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट-2025 पेश किया। इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत 50,000 रुपये तक के टैक्स डिडक्शन की अनुमति देने का ऐलान किया है।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम में टैक्स डिडक्शन का लाभ

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCD के सब-सेक्शन 1B के तहत उन्हें 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कुल आय से इस राशि को घटाने की अनुमति होगी, जिससे टैक्स देनदारी कम होगी।

वित्त मंत्री ने इस स्कीम को माता-पिता और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण कर लाभ के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे वे अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। यह प्रस्ताव निवेशकों को अधिक बचत करने और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करेगा।

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एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत और उद्देश्य

एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2024 में की गई थी और इसे 18 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों के लिए दीर्घकालिक बचत और निवेश के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं और उसमें नियमित योगदान कर सकते हैं।

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इस योजना के तहत जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसका एनपीएस अकाउंट स्वतः ही उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है और उसमें जमा राशि एनपीएस टियर-1 अकाउंट में स्थानांतरित हो जाती है। इससे बच्चे को अपने वयस्क जीवन में एक मजबूत वित्तीय आधार मिलता है।

कम से कम ₹1000 से शुरू कर सकते हैं निवेश

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता या अभिभावकों को सालाना न्यूनतम ₹1,000 का निवेश करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे माता-पिता अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इसमें अधिक योगदान कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर लाभ के साथ-साथ बच्चों के लिए एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करता है।

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एनपीएस वात्सल्य स्कीम के फायदे

इस योजना के तहत माता-पिता को कई लाभ मिलते हैं:

  1. माता-पिता को एनपीएस वात्सल्य स्कीम में किए गए योगदान पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।
  2. यह योजना बच्चों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार करती है।
  3. एनपीएस वात्सल्य स्कीम से माता-पिता को अपने बच्चों के लिए नियमित बचत की आदत डालने का अवसर मिलता है।
  4. इस योजना में न्यूनतम निवेश की बाध्यता के बावजूद अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
  5. यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, जिससे इसमें निवेश सुरक्षित रहता है।

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