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90 दिन में चालान भरें, नहीं तो होगी गाड़ी ज़ब्त – NCR में ट्रैफिक पुलिस का सख्त आदेश

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि यदि चालान 90 दिनों में नहीं भरा गया, तो वाहन जब्त किया जा सकता है। चालान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। बकाया चालान का भुगतान समय पर करें अन्यथा पुलिस मोटर व्हीकल ऐक्ट 167(8) के तहत सख्त कार्रवाई करेगी।

By PMS News
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90 दिन में चालान भरें, नहीं तो होगी गाड़ी ज़ब्त – NCR में ट्रैफिक पुलिस का सख्त आदेश
Traffic rules

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यदि किसी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान-IPO काटा गया है, तो उसे 90 दिनों के भीतर भरना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि समयसीमा समाप्त होने के बाद भी चालान का भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत ऐसे वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

90 दिनों के भीतर भरें चालान नहीं तो होगी सख्ती

डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने गुरुवार को सभी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस नियम की जानकारी दें। यदि किसी वाहन चालक का चालान कटा है, तो उसे निर्धारित 90 दिनों की समयावधि में भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा, दोबारा जांच के दौरान यदि चालान बकाया मिलता है, तो मोटर वाहन अधिनियम-167(8) के तहत पुलिस वाहन जब्त कर सकती है।

10 फरवरी 2025 तक भरें बकाया चालान

डीसीपी ट्रैफिक ने आगे बताया कि बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना करीब 2000 ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान जारी कर रही है। इसके बावजूद कई वाहन चालक चालान भरने में लापरवाही बरतते हैं। पुलिस का कहना है कि यदि दोबारा जांच में 90 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद चालान बकाया पाया जाता है, तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

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