News

हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की प्रमोशन याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के अनुसार, उनकी संरचना और कार्यप्रणाली अन्य पुलिस बलों से अलग है, इसलिए समान प्रमोशन नियम लागू नहीं हो सकते। अब वे केवल अपने कैडर में ही पदोन्नति पा सकेंगे।

By PMS News
Published on
हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका

हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (Indian Reserve Battalion) कर्मियों की इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति (Promotion) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा आर्म्ड पुलिस (Haryana Armed Police) और कमांडो बल (Commando Force) के समान इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन की मांग की थी।

याचिका की पृष्ठभूमि

इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों ने अपनी याचिका में यह दलील दी थी कि उनकी भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनिंग और कार्य क्षेत्र अन्य पुलिस विंग की तरह ही है। वे राज्य पुलिस के अन्य विभागों की तरह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, उन्हें भी समान पदोन्नति (Equal Promotion) का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार का पक्ष

हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) एक विशेष बल है, जिसे केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देशों पर गठित किया गया था। इस बटालियन की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों (Central Forces) की भूमिका होती है और इन कर्मियों को पूरे देश में तैनात किया जा सकता है।

इसके विपरीत, हरियाणा आर्म्ड पुलिस और अन्य पुलिस विंग पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत होती है। इसलिए, इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की पदोन्नति की मांग तर्कसंगत नहीं है।

Also ReadCBSE छात्रों के लिए बड़ा अपडेट! बोर्ड परीक्षा से पहले जरूरी है APAAR ID, CBSE का नया नोटिस जारी

CBSE छात्रों के लिए बड़ा अपडेट! बोर्ड परीक्षा से पहले जरूरी है APAAR ID, CBSE का नया नोटिस जारी

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन की संरचना और कार्यप्रणाली हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए विशिष्ट नियम लागू करे। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

अब इस फैसले के बाद इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों को हरियाणा पुलिस के अन्य बलों की तरह इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। उन्हें अपने ही कैडर में पदोन्नति दी जाएगी।

Also ReadHaryana News: हरियाणा सीएम का 26 जनवरी पर बड़ा ऐलान! शहीद परिवारों और अग्निवीरों के लिए खास तोहफे

Haryana News: हरियाणा सीएम का 26 जनवरी पर बड़ा ऐलान! शहीद परिवारों और अग्निवीरों के लिए खास तोहफे

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें