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Traffic Challan Alert! यह गलती की तो लगेगा ₹20,000 का भारी चालान, तुरंत हो जाएं सतर्क

"दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-3 लागू कर दिया गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। निर्माण कार्यों और स्कूलों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। जानिए कैसे आप इन पाबंदियों के बीच खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और प्रदूषण कम करने में योगदान दे सकते हैं।"

By PMS News
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Traffic Challan Alert! यह गलती की तो लगेगा ₹20,000 का भारी चालान, तुरंत हो जाएं सतर्क
Traffic Challan Alert

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसी को देखते हुए 29 जनवरी 2025 से GRAP-3 (Graded Response Action Plan – Stage 3) लागू कर दिया गया है। दिल्ली-NCR में बढ़ते AQI (Air Quality Index) को नियंत्रित करने के लिए इस योजना को सख्ती से लागू किया गया है। GRAP-3 के तहत कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

GRAP-3 क्या हैं नए नियम?

दिल्ली-NCR में GRAP-3 के तहत कुछ प्रमुख प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहनों, आवश्यक सेवाओं और सरकारी कामों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके वाहन का चालान काटा जा सकता है, और उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद?

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को हाईब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दिया गया है। माता-पिता को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके।

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दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

GRAP-3 लागू होने के बाद सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-VI डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। NCR से आने वाली इंटर स्टेट बसों, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर सकते हैं नागरिक?

  1. सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करें।
  2. कार पूलिंग और साइकिलिंग को अपनाएं ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाई जा सके।
  3. घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) के विकल्प को अपनाने की कोशिश करें।
  4. घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और सुबह या शाम के समय बाहर निकलने से बचें।
  5. कचरा जलाने से बचें और दूसरों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें।

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